हिसार - सरकार और विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम सराहनीय पहल !

हिसार || बकाया पड़े बिक्री कर की वसूली के लिए सरकार द्वारा लागू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर टैक्स बार एसोसिएशन हिसार की ओर से होटल लजीज में पत्रकार वार्ता की गई। विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर कृष्ण कुमार, डिप्टी कमिश्नर अमिता तंवर, ईटीओ राकेश कुमार व आबकारी एवं कराधान विभाग में नोडल अधिकारी के रूप में ईटीओ प्रमोद कुमार तथा टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट तरूण गोयल ने संयुक्त रूप से वार्ता में संबोधित किया।

हिसार || बकाया पड़े बिक्री कर की वसूली के लिए सरकार द्वारा लागू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर टैक्स बार एसोसिएशन हिसार की ओर से होटल लजीज में पत्रकार वार्ता की गई। विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर कृष्ण कुमार, डिप्टी कमिश्नर अमिता तंवर, ईटीओ राकेश कुमार व आबकारी एवं कराधान विभाग में नोडल अधिकारी के रूप में ईटीओ प्रमोद कुमार तथा टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट तरूण गोयल ने संयुक्त रूप से वार्ता में संबोधित किया। वार्ता की जानकारी देते हुए एडवोकेट तरूण गोयल ने बताया कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विशेष प्रयासों से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की गई है। इसके लिए हम उनके आभारी है। गोयल ने बताया कि जिले में व्यापारियों, उद्योगपतियों व डीलरों की ओर से लंबे समय से करोड़ों रुपए टैक्स के बकाया है, इसमें व्यापारियों व डीलरों से टैक्स लिया जाना है। इन मामलों को निपटाने के लिए विभाग की ओर से ओटीएस के तहत अलग अलग छूट का लाभ दिया गया है जिसमे जीएसटी से पहले सात प्रभावी कर अधिनियमों से संबंधित मामलों के लिए ब्याज और दंड से छूट के साथ करों को चार श्रेणियां में वर्गीकृत किया गया है।

एडवोकेट तरूण गोयल ने बताया कि अविवादित मामलों में करदाताओं को देय राशि का शत प्रतिशत बिना दंड या ब्याज के भुगतान करना होगा। 50 लाख रुपए से कम के विवादित करों के लिए करदाताओं को बकाया राशि का 30 प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक है तथा 50 लाख से ऊपर 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा निर्धारित निर्विवाद करों के लिए करदाताओं को जुर्माना और ब्याज से राहत के साथ 50 लाख रुपए से कम की राशि के लिए 40 प्रतिशत या 50 लाख रुपए से अधिक की राशि के लिए 60 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। कर दर अंतर के कारण बकाया राशि के लिए करदाताओं को कुल देय राशि का केवल 30 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा। एडवोकेट गोयल ने बताया कि इस योजना का लाभ 30 मार्च तक उठाया जा सकता है तथा योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इस अवसर पर उद्योगपति, वास्तु आर्किटेक्ट एवं लाइफ  काउंसलर सत्यपाल अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों के हित में ओटीएस एक अच्छी व लाभकारी स्कीम है। इसके लिए राज्य सरकार व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आभार है। व्यापारी इस स्कीम का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।