रोहतक : अशोक काका हत्या कांड में जिला कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा |

आज सभी 11 दोषियों को उम्रकैद व आर्म्स एक्ट में चार आरोपियों को तीस हजार जुर्माना भरना होगा । जुर्माना न भरने पर तीन साल की अलग से सजा काटनी होगी।

रोहतक : अशोक काका  हत्या कांड में जिला कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा |

|| Rohtak, Haryana || Aditya Kumar || आज सभी 11 दोषियों को उम्रकैद व आर्म्स एक्ट में चार आरोपियों को तीस हजार जुर्माना भरना होगा । जुर्माना न भरने पर तीन साल की अलग से सजा काटनी होगी। कांग्रेसी नेता अशोक काका के मर्डर मामले में आज जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है । जिला कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है । जिसमें से दो आरोपी जूनाइल थे कोर्ट ने हिनियस क्राइम को देखते हुए जूनाइल आरोपियों को भी बराबर की सजा सुनाई है ।

जिला कोर्ट ने सुनाआ आजीवन कारावस की सजा

आरोपियों पर 302, 120 बी 34 आई पी सी धारा लगाई है । अशोक काका की हत्या हत्या 22 अप्रैल 2016 को मॉडल टाउन स्थित डबल पार्क में  सैर करते हुए हुई थी । जिसमे पुलिस ने 11युवकों को गिरफ्तार किया था जिसमे से दो युवक नाबालिक थे । अशोक काका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी माने जाते थे व हेफड़ के चेयरमैन पद पर भी रह चुके हैं ।

7 साल पूर्व हुई थी कांग्रेसी नेता अशोक काका की हत्या 

लगभग 7 साल पहले कांग्रेसी नेता अशोक काका की हत्या के मामले में एडीशनल सेशन जज राकेश कुमार की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अशोक काका के वकील सुरेन्द्र वर्मा ने बताया कि वह पीड़ित पक्ष का वकील है । 22 अप्रैल 2016 को अशोक काका की गोली मारकर हत्या कर दी थी उसी मामले में अदालत ने हत्या मे शामिल आज 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है जिसमे से दो आरोपी  जूनाइल भी हैं। अदालत ने इस मामले में धारा 302 ,120 बी, 34 A के तहत दोषी माना है और सजा सुनाई है। 302 में 50,000 जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 3 महीने की सजा काटनी होगी। वही 120B में 3 हजार जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 3 महीने की सजा काटनी होगी। धारा 34 आ में 20 हजार रुपये जुर्माना व 2 साल की सजा काटनी होगी । सभी 11 दोषियों को सुनारिया जेल में भेज दिया गया ।