भिवानी- नए कानून हिट एंड रन का विरोध जारी!

भिवानी || केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामले में दोषी पाए जाने पर 5 लाख रूपये का जुर्माना व 10 साल तक की सजा के प्रावधान के खिलाफ कल देश भर के  ट्रक ड्राईवर हड़ताल पर चले गए थे ।आज 1 जनवरी 2024 को प्राइवेट बस चालकों ने हड़ताल रखी  तथा इस काले कानून को वापिस लेने की मांग कर रहे है|

भिवानी || केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामले में दोषी पाए जाने पर 5 लाख रूपये का जुर्माना व 10 साल तक की सजा के प्रावधान के खिलाफ कल देश भर के  ट्रक ड्राईवर हड़ताल पर चले गए थे ।आज 1 जनवरी 2024 को प्राइवेट बस चालकों ने हड़ताल रखी  तथा इस काले कानून को वापिस लेने की मांग कर रहे है।  बात अगर भिवानी के परिप्रेक्ष में कई जाए तो भिवानी बस स्टैण्ड परिसर में निजी बस चालकों ने धरना दिया तथा इस कानून की वापिसी की मांग की।नए कानून के तहत कोई भी वाहन चालक या वाहन से जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में ना पहुंचाए जाने का दोषी पाए जाने पर, नए कानून के तहत 5 लाख रूपये का जुर्माना तथा 10 साल तक की सजा दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में वाहनों के माध्यम से होने वाली सडक़ दुर्घटनाएं भी आम देखने को मिलती है।
  

वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे निजी बस चालकों ने  बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री से आह्वान करते है कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापिस ले, अन्यथा वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।  चालकों ने तर्क दिया कि वाहन से दुर्घटना होने पर आम लोग  चालक को घेरकर पीटने की प्रवृत्ति आम है। ऐसे में घायल को अस्पताल पहुंचाना उनके लिए संभव नहीं है। ऐसे में 10 साल की सजा व पांच लाख तक का जुर्माने का प्रावधान गलत है। इस कानून को तुरंत वापिस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हे मात्र 10 से 15 हजार रूपये तनख्वा मिलती है, ऐसे में 5 लाख का जुर्माना भरना उनके लिए संभव नहीं है। वे सडक़ पर चलते हुए चिडिय़ा को मारना भी पसंद नहीं करते, लेकिन दुर्घटना किसी की भी गलती से हो सकती है। इसीलिए इस कड़े कानून के तहत  ड्राईवरों को  10 साल तक की सजा व 5 लाख रूपये की जुर्माने का प्रावधान करना गलत है।