ज्ञानवापी मस्जिद: हिन्दू पक्ष में आया अदालत का फैसला।

जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने आदेश दिया कि मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली याचिका विचारणीय है। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी और मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की है।

ज्ञानवापी मस्जिद: हिन्दू पक्ष में आया अदालत का फैसला।

Uttar Pradesh (Himanshi Rajput) ||  वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं (वादी ) द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका को आज खारिज कर दिया।

ज्ञानवापी-श्रीनगर गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने आदेश दिया कि मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली याचिका विचारणीय है। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी और मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की है।

वादी ने दावा किया है कि वर्तमान मस्जिद परिसर कभी एक हिंदू मंदिर था और इसे मुगल शासक औरंगजेब द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और उसके बाद, वर्तमान मस्जिद संरचना का निर्माण किया गया था। दूसरी ओर, अंजुमन मस्जिद समिति ने अपनी आपत्ति और आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन में तर्क दिया है कि वाद विशेष रूप से पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा प्रतिबंधित है।