गुरूग्राम एंबियंस मॉल पर जांच की आंच...

गुरुग्राम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शहर के सबसे बड़े और आलीशान एंबियंस मॉल के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं की सीबीआइ जांच करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने सीबीआइ निदेशक को छह सप्ताह में एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू करने को कहा है। साथ ही छह माह में जांच पूरी कर न्यायालय को सौंपने की बात कही है। तीन माह में बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट देने के भी आदेश दिए गए हैं। न्यायालय ने यह आदेश डॉ. अमिताभ सेन की याचिका पर दिया है।