दिल्ली : रोहिणी इलाके में प्रशासन के एक तुगलकी फरमान ने हर किसी को किया हैरान

दिल्ली के रोहिणी इलाके में प्रशासन के एक तुगलकी फरमान ने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया, जहां एसडीएम ने गुरुद्वारे को लेकर एक आदेश जारी किया.

दिल्ली : रोहिणी इलाके में प्रशासन के एक तुगलकी फरमान ने हर किसी को किया हैरान

||Rohini|| Aditya Kumar || दिल्ली के रोहिणी इलाके में प्रशासन के एक तुगलकी फरमान ने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया, जहां एसडीएम ने गुरुद्वारे को लेकर एक आदेश जारी किया. हालांकि लोगों के रोष को देखते हुए एसडीएम के इस आदेश को डीएम ने रद्द कर दिया.

दरअसल दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 21 में बीते दिनों गुरुद्वारे को लेकर रोहिणी के एसडीएम ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया. रोहिणी एसडीएम शहजाद आलम ने इस संबंध में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आने वाली संगतों की संख्या खुलने का समय और शोर प्रतिबंध के संबंध में एक आदेश जारी कर दिया था. एसडीएम द्वारा जारी आदेश के मुताबिक गुरुद्वारा में एक समय में 10 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं करने के आदेश जारी हुआ था. इसके अलावा शाम को 7:15 से 8:15 बजे तक की सीमित समय सीमा के दौरान माइक के उपयोग के बिना गुरुद्वारा खोलने का आदेश जारी किया. हालांकि गुरुद्वारा साहिब रविवार को सुबह 6.45 बजे से 7.15 बजे तक खोला जा सकता है. इसके अलावा महिला श्रद्धालुओं को गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक बिना माइक के और अनुमत शोर सीमा के भीतर पाठ/कीर्तन करने की अनुमति दी गई.

बता दे की गुरु नानक साहिब जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर कोई समय सीमा नहीं होगी. इस आदेश के बाद सिख समुदाय के लोगों में रोष व्याप्त हो गया. तमाम सिख समुदाय के लोगों ने इस आदेश को गलत बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की. स्थानीय लोगों के साथ साथ कई सामाजिक संस्था के लोगों ने भी इस आदेश का विरोध किया, जिसके बाद आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा, और एसडीएम के इस आदेश को डीएम ने रद्द कर दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.