इन्द्री में गैर कानूनी ढंग से प्रचार सामग्री छापने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई..............

रिटर्निंग अधिकारी सुमित सिहाग ने बैठक में मीडिया जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों से अपील की कि 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा अपने मत का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी पाॢटयों के उम्मीदवार एवं मतदाता चुनाव आयोग की हिदायतों की पालना करें, ताकि चुनाव प्रक्रिया शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सकें।

इन्द्री में गैर कानूनी ढंग से प्रचार सामग्री छापने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई..............
विधान सभा चुनाव को लेकर मिडिया से हुए रूबरू चुनाव में प्रिंटर गैर कानूनी तरीके से न छापें प्रचार सामग्री, गैर कानूनी ढंग से प्रचार सामग्री छापने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई -  विधानसभा के अधिकारी सुमित सिहागइन्द्री 26 सितम्बर, हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के  इन्द्री 26 सितम्बर, हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर इन्द्री विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी सुमित सिहाग ने चुनाव के दौरान गैर कानूनी ढंग से प्रचार-प्रसार सामग्री न छापने के लिए 
मीडिया एवं प्रिंटिग प्रैस संचालकों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी ढंग से प्रचार सामग्री छापने वालों के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल व चुनाव उम्मीदवार भारी मात्रा में चुनाव प्रचार सामग्री, पोस्टर, पैम्पलैट, होर्डिग्ज आदि छपवाते हंै। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत कोई भी प्रिंटर अथवा प्रिंटिग प्रैस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री छापकर नहीं दे सकता।रिटर्निंग अधिकारी सुमित सिहाग ने कहा
 की  प्रचार सामग्री पर प्रैस का नाम, सम्पर्क नम्बर, सामग्री संख्या का मुद्रित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री में ऐसी कोई बात या भाषा शामिल न हो जिससे धार्मिक, जातीय व साम्प्रदायिक भावना न भडक़ती हों और सामाजिक शांति भंग न होती हो। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के दौरान प्रशासन द्वारा प्रचार प्रसार पर पूरी निगरानी रखी जाएगी और सामाजिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री छापने से सम्बंधित बिल सहित पूरा विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा। बगैर पंजीकृत प्रिटिंग प्रैस के संचालक चुनाव से सम्बंधित किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री का प्रकाशन न करें अन्यथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
 उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव में सभी को आदर्श चुनाव आचार संहिता और प्रैस काउंसिल ऑफ इंडिया की पालना करनी जरूरी है।रिटर्निंग अधिकारी सुमित सिहाग ने बैठक में मीडिया जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों से अपील की कि  21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा अपने मत का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी पाॢटयों के उम्मीदवार एवं मतदाता चुनाव आयोग की हिदायतों की पालना करें, ताकि चुनाव प्रक्रिया शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सकें।