गुरुग्राम में नहीं भरना पड़ेगा बिजली बिल, अंत्योदय परिवारों को मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत उन लोगों को शामिल किया गया है जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम है। डीसी निशांत यादव की मानें तो इसके लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है जिसके तहत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एक लाख रुपए से कम आय वाले गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत यह लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन गरीब परिवारों के बिल लंबित हैं उन्हें भी छूट दी जा रही है।

गुरुग्राम || गुरुग्राम निवासियों को अब बिजली बिल भरने से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा पुराने लंबित पड़े बिल के भुगतान में भी 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बिजली निगम की डिस्कॉम कंपनी की तरफ से इस योजना की शुरूआत की गई है। यह योजना कुछ विशेष वर्ग के लिए शुरू की गई है। बिजली बिल में छूट तब तक मिलेगी जब तक डिस्कॉम इसे वापस नहीं ले लेता।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लंबित बिजली बिलों के भुगतान के लिए यह छूट दी है। इस योजना के तहत उन लोगों को शामिल किया गया है जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम है। डीसी निशांत यादव की मानें तो इसके लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है जिसके तहत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एक लाख रुपए से कम आय वाले गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत यह लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन गरीब परिवारों के बिल लंबित हैं उन्हें भी छूट दी जा रही है। जिनके बिजली बिलों का भुगतान न होने की स्थिति में कनेक्शन काट दिया गया है, ऐसे परिवारों से बिल पर लगे ब्याज को नहीं वसूला जाएगा। 

डीसी की मानें तो यह योजना तब तक लागू रहेगी जब तक डिस्कॉम इसको वापस नहीं ले लेता। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने वालों के लिए परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र से वेरीफाई होना आवश्यक है। इसके साथ ही परिवार में बिजली की मासिक खपत 150 यूनिट से कम होनी चाहिए। ऐसे परिवारों काे बकाया बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। शेष 50 फीसदी राशि को भी तीन किस्तों में अदा करने का विकल्प भी दिया जाएगा। यह योजना वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर आधारित है। जैसे ही परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो जाएगी स्वत: ही वह परिवार इस योजना से बाहर हो जाएगा।