पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर 1 जनवरी 2023 तक प्रतिबंध।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अनुसार, दिल्ली सरकार ने पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर 1 जनवरी 2023 तक प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और राजस्व विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर 1 जनवरी 2023 तक प्रतिबंध।

Delhi (Himanshi Rajput) || दीवाली के कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने पटाखों को लेकर अपना फैसला सुना दिया हैं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अनुसार, दिल्ली सरकार ने पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर 1 जनवरी 2023 तक प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और राजस्व विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट किया की “इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। यह प्रतिबंध एक जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार की जाएगी।'