प्रदूषण के स्तर के खतरनाक स्थिति पर पहुंचने के बाद गंभीर हुआ प्रधिकरण

सीईओ को बैठक में सभी वर्क सर्किल के इंचार्ज ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कोई भी हॉट मिक्स प्लांट, आरएमसी प्लांट और स्टोन क्रेशर संचालित नहीं किया जा रहा है. प्रदूषण कम करने के लिये 80 स्प्रिंकलर कैंटर 40 एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है

प्रदूषण के स्तर के खतरनाक स्थिति पर पहुंचने के बाद गंभीर हुआ प्रधिकरण

Delhi || Abhay || वायु प्रदूषण और घना कोहरा लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। वहीं चालकों के लिए सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। नोएडा में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर के खतरनाक स्थिति पर पहुंचने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा  प्राधिकरण के सीईओ रितु माहेश्वरी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है और बैठक में कहा कि ग्रैप के सभी चरणों का सख्ती से पालन करवाया जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं. समीक्षा बैठक में बताया गया कि गैप के प्रावधानों के उल्लंघन करने वालों पर प्राधिकरण की टीमों 70 लाख की पेनाल्टी लगाई जा चुकी| 

सीईओ को बैठक में सभी वर्क सर्किल के इंचार्ज ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कोई भी हॉट मिक्स प्लांट,  आरएमसी प्लांट और स्टोन क्रेशर संचालित नहीं किया जा रहा है. प्रदूषण कम करने के लिये 80 स्प्रिंकलर कैंटर 40 एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए अतिरिक्त टैंकर लगाकर एसटीपी संशोधित पानी का छिड़काव करने और पौधों की धुलाई की जा रही है. डीजल जनरेटर का प्रयोग मात्र शिफ्ट आकास्मिक सुविधाओं चिकित्सा संस्थानों रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन आदि पर गैप के प्रावधानों अनुसार किए जा रहे हैं. 

सीईओ रितु माहेश्वरी ने बैठक में अधिकारियों को बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं....

• नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हॉट मिक्स प्लांट, आरएमसी प्लांट और स्टोन क्रेशर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश

• गैप लागू होने के दौरान इसी प्रकार के खनन कार्य के संचालन पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश 

• सभी निर्माण स्थलों पर मटेरियल को ग्रीन नेट से ढकने और एंटी स्मॉग गन और स्प्रिंकलर का उपयोग करने के निर्देश 

• सभी मैकेनिकल स्विमिंग एजेंसियों के माध्यम से पानी का छिड़काव करते हुए मानक के अनुरूप निर्धारित गति पर मैकेनिकल स्विमिंग मशीनों को चलाए जाने के निर्देश

• 500 मीटर से बड़ी साइटों को ऐप पर पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए और जो प्रोजेक्ट ऐप पंजीकृत नहीं होंगे उन्हें तत्काल बंद करने के निर्देश. 

• गैप के निर्धारित मानकों का पालन न करने वाली निर्माण एजेंसियों संस्थाओं और वाहनों पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश 


• किसी प्रकार के गारवेज, पत्ते जलाने और कोयला का उपयोग करने वाले तंदूर पर प्रतिबंध लगाने के अलावा उल्लंघनकर्ताओं को भारी जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. 

• स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज को बंद करने हेतु एडवाइजर जारी करने के निर्देश दिए हैं

• प्रदूषण रोकथाम हेतु 5 फायर टेंडर के माध्यम से पेड़ों पत्तियों के धोने का निर्देश 

• 5 हज़ार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के सभी निर्माण स्थलों पर एक एंटी स्मॉग गन,  5 से दस हज़ार मीटर के प्रत्येक साइट पर 2 एंटी स्मॉग गन दस से 15 हज़ार वर्ग मीटर के निर्माण स्थल पर 3 एंटी स्मॉग गन और 2000 वर्ग मीटर से बड़े कार्य स्थलों पर 4 एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए गए हैं.