अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले फोटोग्राफर को आजीवन कारावास व जुर्माना

संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ।अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी सुरेन्द्र अहिरवार के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया।

एमपी (अतुल रैकवार) || विशेष न्यायाधीश द्वारा आज अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले फोटोग्राफर को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। बतादें की विगत दिनांक 14 फरवरी 2022 को पीड़िता अपनी नानी के साथ विवाह कार्यक्रम में गयी थी, दिनांक 16 फरवरी 2022 को रात्रि करीब 12 बजे पीड़िता की नानी ने पीड़िता को घर के अंदर आंगन के बगल में चौका में लिटा दिया था जिसके साथ शादी में आये फोटोग्राफर द्वारा उसे सुनसान जगह ले जा कर दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद महिला थाना पन्ना में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

अपराध की विवेचना उप निरीक्षक शिवानी गुप्ता द्वारा की गयी एवं विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ।अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी सुरेन्द्र अहिरवार के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट की न्यायालय द्वारा आरोपी - आरोपी सुरेन्द्र अहिरवार को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।