दिल्ली सरकार का निर्णय PUC नहीं तो ईंधन नहीं।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर PUC (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाण पत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यह निर्णय 29 सितंबर को बुलाई गई पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभागों के अधिकारियों की बैठक में लिया गया।

दिल्ली सरकार का निर्णय PUC नहीं तो ईंधन नहीं।

Delhi (Riya Sharma) || अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर PUC (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाण पत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यह निर्णय 29 सितंबर को बुलाई गई पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभागों के अधिकारियों की बैठक में लिया गया।

राजधानी दिल्ली के क्षेत्र में वाहनों के प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने PUC (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाण पत्र के बिना ईंधन भरने वाले स्टेशनों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना भी जारी की जाएगी।
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राय ने कहा कि इस योजना के कार्यान्वयन और तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए 29 सितंबर को पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई जिसमें यह योजना के लिए निर्णय लिया गया था।

“ज्यादा बढ़ते वाहन दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है इसे समस्या को कम करना अनिवार्य है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर वाहन के PUC प्रमाण पत्र के बिना पेट्रोल, डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, ”राय ने PTI के हवाले से कहा। 

मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने और संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRP के प्रभावी और गंभीर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 3 अक्टूबर को अपना 24×7 वॉर रूम भी लॉन्च करेगी। वॉर रूम उल्लंघनों की निगरानी करेगा और शिकायतों  का निवारण करेगा।