सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को मिली बड़ी राहत, यूपी में दर्ज सभी केस हुए दिल्ली ट्रांसफर ।
सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक और तथ्य-जांचकर्ता मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज हुए सभी 6 प्राथमिकी में जमानत दे दी है।
Delhi ( Rakesh kumar ): सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक और तथ्य-जांचकर्ता मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज हुए 6 प्राथमिकी में जमानत दे दी। इसकी वजह बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को निरंतर हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस दौरान यूपी सरकार की तरह से गठित की गई एसआईटी को भी भंग कर दिया गया है। आपको बता दें की मोहम्मद जुबैर को 20 हजार के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी है
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में जांच की जरुरत है। जिसके बाद जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को किया खारिज
दरअसल यूपी सरकार ने एक याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि मोहम्मद जुबैर को ट्वीट करने से रोका जाए। लेकिन सुप्रिम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा, "यह एक वकील से बहस न करने के लिए कहने जैसा है... एक व्यक्ति को बोलने के लिए नहीं, अगर वह कानून के खिलाफ कुछ भी करता है तो उसके लिए कानून है। लेकिन हम एक पत्रकार को हम लिखने से नहीं रोक सकते हैं।"