आयकर विभाग की वेबसाइट का सर्वर हुआ धीमा!
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, परन्तु आयकर विभाग की वेबसाइट धीमे होने के कारण लोगो ITR फाइल नहीं कर पा रहे है l और इसीलिए लोग अंतिम तिथि को बढ़ाने की ,मांग कर रहे है l
Delhi | Himanshi Rajput | जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे ही लोगो की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैl दरअसल मामला ये है की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, परन्तु आयकर विभाग की वेबसाइट धीमे होने के कारण लोगो को ITR फाइल करने मे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है l लोगो ने घंटो वेबसाइट खोलने का प्रयास किया परन्तु आखिर मे निराशा ही हाथ आयी l
गौरतलब है की 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले लोगो पर जुर्माना लगेगा, इसीलिए लोग प्रयास कर रहे है की जल्द से जल्द ITR फाइल कर दें, परन्तु वेबसाइट के न खुलने के कारन लोगो को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है l आयकर विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 26 जुलाई तक 3.4 करोड़ लोगों ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएं है l बतादें की आयकर विभाग की वेबसाइट के संचालन एवं सुधार का कार्य इनफ़ोसिस कर रही है. जैसे-जैसे अंतिम तिथि नज़दीक आरही है, सर्वर धीमा होते जा रहा है कई जगहों पर तो वेबसाइट खुल तक नहीं पा रही है l वेबसाइट ना खुलने के कारण लोग अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग कर रहे है l लोगो का कहना है की वेबसाइट ना खुलने के कारण ITR फाइल ना होने का ज़िम्मेदार करदाता नहीं बल्कि विभाग है l
किन लोगो को मिलती है छूट?
ITR फाइल करने के दौरान कुछ लोग को छूट मिलती है l
यदि आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप 2.5 लाख तक की छूट पा सकते है l 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख तक एवं अति वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उनको 5 लाख तक की छूट मिलती है l
यदि आपकी कुल फाइनेंसियल इनकम कुल छूट सीमा से कम है तब आप पर देर से ITR फाइल करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है l