चुनावी हलचल का आज पहला दिन था।लेकिन आज यमुनानगर की चारो विधानसभा में से कोई भी नामाकन पत्र दाखिल करने नही आया।वही एडीसी के के भादू ने बताया कि 11 बजे से 3 बजे तक नामंकन पत्र नहीं हुआ दाखिल
नामांकन पत्र निर्धारित समय में सम्बन्धित रिटर्निग अधिकारी के कार्यालय में प्रात: 11 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक दायर किए जा सकते है और 3 बजे के बाद नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकते। शनिवार रविवार और 2 अक्टूबर को अवकाश होने के चलते 4 दिन ही नामांकन के लिए मिलेंगे ।और ऐसे में चार दिन पूरी हलचल रहने वाली है और अगले चार दिन में सभी पार्टियों के प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे।
चुनावी हलचल का आज पहला दिन था।लेकिन आज यमुनानगर की चारो विधानसभा में से कोई भी नामाकन पत्र दाखिल करने नही आया।वही एडीसी के के भादू ने बताया कि 11 बजे से 3 बजे तक नामंकन पत्र दाखिल नही हुआ शायद तैयारियां नही हुई होंगी।4 अक्टूबर तक ही चारो विधानसभा के प्रत्याशी अपना नामंकन भर सकते है और सबके लिए एक ही प्रक्रिया होगी। निवार्चन अधिकारी एवं एडीसी के के भादू ने बताया कि नामांकन के प्रथम दिन आज जिला के चारो विधानसभा क्षेत्रों 07-सढ़ौरा, 08-जगाधरी, 09-यमुनानगर और 10-रादौर में किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र 4 अक्तूबर 2019 तक दाखिल किए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 की धारा 25 के तहत नामांकन अवधि के अंतर्गत महीने के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार तथा अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिनों में नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान कल 28 सितंबर का शनिवार इस महीने का चतुर्थ शनिवार है तथा उससे अगले दिन रविवार सार्वजनिक अवकाश है। इसलिए इन दोनों दिनों में नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ अधिकतम 3 महीने पहले की या नवीनतम फोटो लगानी होगी। नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा सम्पत्ति, देनदारियों, अपराधिक मामलों और शैक्षणिक योग्यता की जानकारियों पर आधारित फार्म न0-26 में हल्फनामा दाखिल करना होगा। यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ मामला लंबित है तो उसकी जानकारी नामांकन पत्र में देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन के समय 10 हजार रूपये तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों को 5 हजार रूपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। उम्मीदवार को चुनाव खर्च के लिए नामांकन से पहले स्वयं के नाम से या चुनावी एजेंट के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। उम्मीदवार के लिए चुनाव की खर्च सीमा 28 लाख रूपये तय की गई है। उम्मीदवार चुनाव में केवल 10 हजार रूपये तक की राशि नकद खर्च कर सकता है और इससे अधिक की राशि का भुगतान आरटीजीएस, एनआईएफटी, डीडी या चैक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र निर्धारित समय में सम्बन्धित रिटर्निग अधिकारी के कार्यालय में प्रात: 11 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक दायर किए जा सकते है और 3 बजे के बाद नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकते। शनिवार रविवार और 2 अक्टूबर को अवकाश होने के चलते 4 दिन ही नामांकन के लिए मिलेंगे ।और ऐसे में चार दिन पूरी हलचल रहने वाली है और अगले चार दिन में सभी पार्टियों के प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे।