खाद-बीज के साथ जबरदस्ती अन्य सामान की टैगिंग करने वालों के लाईसेंस रद्द किए जाएंगे

कृषि उप निदेशक ने पंचायत भवन में खाद-बीज विक्रेताओं को दिए निर्देश भिवानी, 26 अक्टूबर। कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा स्थानीय पंचायत भवन में वीरवार को यूरिया व डीएपी आदि उर्वरकों के वितरकों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक कृषि उप निदेशक डॉ. विनोद कुमार फोगाट की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

कृषि उप निदेशक ने पंचायत भवन में खाद-बीज विक्रेताओं को दिए निर्देश भिवानी, 26 अक्टूबर। कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा स्थानीय पंचायत भवन में वीरवार को यूरिया व डीएपी आदि उर्वरकों के वितरकों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक कृषि उप निदेशक डॉ. विनोद कुमार फोगाट की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उन्होंने उर्वरकों के वितरकों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्हाने कहा कि यदि कोई खाद, बीज एवं दवाई विक्रेता किसानों को जबरदस्ती टैगिंग करता हुआ पाया गया तो उसका  लाईसेंस का रद्द किया जाएगा।

कृषि उप निदेशक डॉ. फौगाट ने खाद, बीज एवं दवाई के विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे खाद, बीज एवं दवाईयों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखेंगे तथा उच्च गुणवत्ता वाली खाद, बीज एवं दवाईयां ही किसानों को बिकी करेंगें। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए।  यदि किसी भी खाद, बीज एवं दवाई विक्रेता ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक विक्रेता का कर्तव्य है कि पहले से सत्यापित स्टॉक रजिस्टर में प्रतिदिन दवाईयों / खाद / बीज के क्रय-विक्रय का हिसाब किताब पूर्ण रखेंगें तथा किसानों को खाद, बीज एवं दवाईयों का बिल देना अनिवार्य है। बिल पर किसान का नाम, पिता का नाम तथा पता मोबाईल नंबर सहित अंकित करते हुए बिल में जो भी उत्पाद बिक्री किया है, उसका पूर्ण विवरण जैसे कि उत्पाद का नाम, बैच नंबर / लॉट नंबर, मैन्यूफैक्चरिंग तिथि, एक्सपायरी की तिथि, कंपनी का नाम इत्यादि अंकित करना अनिवार्य है। उन्होंने सख्त आदेश दिए कि कोई भी खाद, बीज एवं दवाई विक्रेता किसानों को खाद, बीज एवं दवाई के साथ किसी भी अन्य सामग्री की टैगिंग नहीं करेगा। यदि कोई खाद, बीज एवं दवाई विक्रेता किसानों को जबरदस्ती टैगिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ उसके लाईसेंस का रद्द करते हुए कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

खाद की पोजीशन प्रत्येक डीलर अपने दुकान में बोर्ड पर प्रतिदिन अंकित करेंगे|उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक डीलर अपने दुकान में खाद, बीज एवं दवाई के लाईसेंस की फोटो प्रति चस्पा करके रखेंगें। प्रत्येक डीलर किसान सहायता केंद्र के दूरभाष नंबर जिसमें संबंधित उप कृषि निदेशक, गुण नियंत्रण निरीक्षक व उपमंडल कृषि अधिकारियों के नाम संपर्क सहित दुकान पर लगा कर रखेंगें। डॉ संजय मेचू, तकनीकी सहायक ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी खाद, बीज एवं दवाई विक्रेताओं से अनुरोध किया कि उनके पास जो भी किसान आए, उन्हें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए जागरूक करें ताकि किसान को हरियाणा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्कीमों का लाभ मिल सके।