हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को जारी किया नोटिस ।
हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की एक श्रृंखला में भेजा नोटिस। मामले पर अगली सुनवाई 5 सितंबर को है।
Delhi (Himanshi Rajput) || सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक राज्य को सरकारी संस्थानों और विश्वविद्यालयों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की एक श्रृंखला में नोटिस भेजा।
जब मामला उठाया गया, तो न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। मामले पर अगली सुनवाई 5 सितंबर को है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में मार्च में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में कई याचिकाएं दायर की गईं थी। उडिपी में पूर्व-विश्वविद्यालय संस्थान में मुस्लिम छात्राओं द्वारा प्रस्तुत कई याचिकाओं को हाई कोर्ट द्वारा कक्षा में हेडस्कार्फ़ पहनने के अधिकार की मांग को खारिज कर दिया गया था।