हिसार कन्या गुरुकुल प्राचार्या ने मानहानि के चलते 6 लोगों को भेजा कानूनी नोटिस...
हिसार के बहुचर्चित कन्या गुरुकुल घिराय प्रकरण मे एक नया मोड़ आ गया है। गुरुकुल की प्राचार्या सुनीता शर्मा ने उनके खिलाफ आरोप लगाने वाली लड़की व मामले की जांच करने वाली विशेष जांच दल के सदस्य पुलिस कर्मियों सहित छ: लोगो को 50 लाख रूपए के हर्जाने की मांग करते हुए कानूनी नोटिस भेजा है।
हिसार (प्रवीण कुमार) || हिसार के बहुचर्चित कन्या गुरुकुल घिराय प्रकरण मे एक नया मोड़ आ गया है। गुरुकुल की प्राचार्या सुनीता शर्मा ने उनके खिलाफ आरोप लगाने वाली लड़की व मामले की जांच करने वाली विशेष जांच दल के सदस्य पुलिस कर्मियों सहित छ: लोगो को 50 लाख रूपए के हर्जाने की मांग करते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। प्राचार्या सुनीता शर्मा ने शिकायतकर्ता लड़की के अलावा उसके पिता, महिला थाना हांसी की तत्कालीन एस एच ओ सदर थाना हांसी के तत्कालीन जांच अधिकारी व राज्य सरकार को पक्षकार बनाया है। प्राचार्या सुनीता शर्मा ने उपरोक्त नोटिस अपने वकील रोहित कलसन के मार्फत भेजा है।
गौरतलब है की करीब 2 वर्ष पहले घिराय स्थित कन्या गुरुकुल की कुछ छात्राओं ने गुरुकुल के संस्थापक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। और गुरुकुल की प्राचार्या पर इस साजिश मे शमिल होने का आरोप लगाया था। इस मामले प्राचार्य अदालत से बरी हो चुकी हो गई है। गुरुकूल से प्राचार्या सुनीता शर्मा ने बताया की उनके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। उन्होने कहा की कथित तौर पर पीडि़त छात्रा ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे और विशेष जांच दल के सदस्यों ने इस मामले मे निष्पक्ष जांच नहीं की और उनके विरुद्ध कोई सबूत ना मिलने के बावजूद उन्हें इस केस में रंजिशवश व साजिशन फंसाया जिस कारण उन्हें बेवजह अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ा और समाज में उनकी मानहानि हुई। प्राचार्या सुनीता शर्मा ने बताया की इसके चलते ही उन्हे गुरुकुल की प्राचार्या के पद से हटाया गया और उन्हें भारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक नुकसान झेलना पड़ा और इसी के चलते उन्होंने बतौर हर्जाना 50 लाख रूपए की मांग की है। प्राचार्या सुनीता शर्मा ने कहा कि उन्होंने गरीब छात्राओं को बेहतरीन शिक्षा देने के उद्देश्य से ही इस गुरुकुल की स्थापना करवाई थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाजसेवा को समर्पित किया हुआ है लेकिन उन्हें साजिशवश इस प्रकरण में फंसाकर उनकी छवि को भारी आघात पहुंचाया गया और इससे उन्हें बड़ा मानसिक आघात पहुंचा। एक बार समाज में छवि धुमिल हो जाने के बाद वापिस उस प्रतिष्ठा का पाना बेहद मुश्किल होता है लेकिन माननीय अदालत के फैसले ने सच को साबित किया है जिसकी उन्हें खुशी है। सुनीता शर्मा ने कहा कि अब वे चाहती हैं कि जिन्होंने उनकी छवि को नुकसान पहुंचा कर शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताडि़त किया है उन्हें इसकी सजा मिले।
अधिवक्ता रोहित कल्सन ने बताया कि गुुरुकुल की प्राचार्या सुनीता शर्मा ने उनके खिलाफ आरोप लगाने वाली लड़की व मामले की जांच करने वाली विशेष जांच दल के सदस्य पुलिस कर्मियों सहित छ: लोगो को 50 लाख रूपए के हर्जाने की मांग करते हुए कानूनी नोटिस भेजा है।शिकायतकर्ता लड़की के अलावा उसके पिता, महिला थाना हांसी की तत्कालीन एस एच ओ सदर थाना हांसी के तत्कालीन जांच अधिकारी व राज्य सरकार को पक्षकार बनाया है। उन्होने बताया कि प्राचार्य को हिसार की अदालत ने बरी कर दिया था।