मुख्तार अंसारी को एमपी -- एमएलए कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सज़ा
गाजीपुर की एमपी -- एमएलए कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी को 16 साल पुराने मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। 15 अप्रैल को ही कोर्ट ने यह फैसला ले लिया था लेकिन इसे सुनाया शनिवार को गया है।
||Delhi||Nancy Kaushik||गाजीपुर की एमपी -- एमएलए कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी को 16 साल पुराने मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। 15 अप्रैल को ही कोर्ट ने यह फैसला ले लिया था लेकिन इसे सुनाया शनिवार को गया है। आपको बता दे इस केस की सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और उन्हे 10 साल की सज़ा के साथ- साथ 5 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
दरअसल यह मामला बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर की हत्या से जुड़ा है। 2005 में मुहम्मदाबाद स्थित बसनिया चट्टी के पास कृष्णानंद राय की हत्या कर दी जाती है। कृष्णानंद राय की हत्या के साथ 7 और लोगों की भी हत्या की गई थी।2007 में इस मामले में केस दर्ज कराया गया था जिसको फैसला आज सुनाया गया है।
मुख्तार अंसारी कई बार मऊ सीट से विधायक रह चूके है। बीएसपी के वर्तमान सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। फिलाल अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद है।